शिवधर रेड्डी की नियुक्ति को लेकर याचिका दायर
हैदराबाद, पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए आईपीएस अधिकारी बी. शिवधर रेड्डी को राज्य सरकार द्वारा सलाहकार नियुक्त किए जाने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। इसके पूर्व शिवधर रेड्डी की डीजीपी के रूप में नियुक्ति को अवैध बताते हुए दायर याचिका के तहत ही अंतरिम याचिका दायर की गई।
डीजीपी की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह के मामले में जारी दिशा-निर्देशों के विरुद्ध बताते हुए धनगोपाल राव द्वारा इसके पूर्व याचिका दायर की गई। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान शिवधर रेड्डी डीजीपी के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनकी सेवानिवृत्ति के दिन ही गत 29 अप्रैल को राज्य सरकार ने उन्हें राज्य के सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हुए सरकारी आदेश संख्या 550 जारी किया, जिसे चुनौती देते हुए इसी याचिक में एक और अंतरिम याचिका दायर की गई।
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इस याचिका में शिवधर रेड्डी को सलाहकार नियुक्त करने संबंधी जारी सरकारी आदेश के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी करने का आग्रह किया गया। इसके साथ ही इस याचिका के अंतिम आदेश में शिवधर रेड्डी की नियुक्ति को रद्द करने की भी माँग की गई। इस याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई की जानी है।
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