पॉक्सो मामले का आरोपी सजा सुनाए जाने से पहले अदालत परिसर से फरार

कोल्लम (केरल), पॉक्सो के एक मामले में आरोपी एक व्यक्ति सजा सुनाये जाने से कुछ ही समय पहले अदालत परिसर से फरार हो गया। यह जानकारी पुलिस ने बुधवार को दी।

पुलिस ने बताया कि पॉक्सो मामले के आरोपी को असम से एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और यौन उत्पीड़न करने के लिए कुल 23 वर्ष की सजा सुनायी गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार को यहां करुनागप्पल्ली में त्वरित सुनवायी विशेष अदालत परिसर में हुई। पुलिस के अनुसार, असम का रहने वाला सिराजुल हक (28) जमानत पर था, हिरासत में नहीं था।

पुलिस ने बताया कि वह सुबह अदालत में आया था, क्योंकि उसके मामले में फैसला सुनाया जाना था। इस मामले के लोक अभियोजक प्रेमचंद्रन एन सी ने कहा कि अदालत ने हक को दो साल पहले लड़की का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया था। उन्होंने बताया कि सजा सुनाये जाने से पहले उसे अपने वकील से विचार-विमर्श करने का समय दिया गया था। उन्होंने कहा कि हालांकि, अदालत के बाहर अपने वकील से बात करने से पहले ही हक वहां से फरार हो गया।

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अभियोजक ने कहा कि जब मामला अदालत में सुनवायी के लिए आया, तो आरोपी कहीं नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अदालत में मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसकी तलाश शुरू की, लेकिन हक नहीं मिला। उन्होंने बताया कि अदालत ने हक को हिरासत में लेने के लिए एक वारंट जारी किया है। हक को मंगलवार को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुल 23 वर्षों की सजा सुनायी गई। (भाषा)

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