मंचू मोहनबाबू के केस की रिपोर्ट तलब
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहाड़ी शरीफ पुलिस द्वारा प्रमुख तेलुगु फिल्म अभिनेता मंचू मोहनबाबू के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस को जाँच की स्थिति की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वास्तविक शिकायतकर्ता रणजीत कुमार को दो दिन के भीतर नोटिस जारी की जाए। इस आदेश के साथ मामले की सुनवाई 24 जून तक स्थगित कर दी गई।
गौरतलब है कि पहाड़ी शरीफ पुलिस ने मोहनबाबू के जलपल्ली स्थित घर के परिसर में एक मीडिया प्रतिनिधि पर हमले को लेकर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। कानूनी राय लेने के बाद बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) जोड़ी गई थी। मोहनबाबू की ओर से इस मामले को खारिज करने का आग्रह करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई।
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इस याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीस जस्टिस के. लक्ष्मण ने आज पुन एक बार सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से दलील देते हुए अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने वास्तविक शिकायतकर्ता को नोटिस भेजी है, लेकिन भेजी गई नोटिस वापस लौट रही है। इस कारण नोटिस भेजने की जिम्मेदारी जाँच अधिकारी को सौंपते हुए न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
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