तेलंगाना : राज्य सरकार को अदालत की अवमानना की नोटिस
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य में ज़िला मछुआरा सहकारी संघों के चुनाव करवाने के लिए विगत में जारी आदेश को क्रियान्वित न करने पर राज्य सरकार से सवाल किया। पिछले आदेश को अमल में न लाने के कारण दायर अदालत की अवमानना की याचिका पर राज्य सरकार को अदालत ने नोटिस जारी की। इसके संबंध में अदालत ने सरकार के मुख्य सचिव, पशु संवर्धन विकास के विशेष प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग के मुख्य सचिव, मत्स्य विभाग के प्रबंध-निदेशक व अन्य संबंधित अधिकारियों को पूर्ण विवरण के साथ प्रतियाचिका दायर करने के आदेश देते हुए नोटिस जारी की।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इसके पूर्व दिए गए आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया, इसका पूर्ण विवरण पेश करें।राज्य के 21 ज़िलों में ग्राम ज़िला प्राथमिक सहकार मत्स्यकार सहकारिता संघों के चुनाव करवाने के लिए गत सितंबर माह में आदेश जारी किए गए थे और इस आदेश का पालन न किए जाने के कारण बी. मल्लेशम व अन्य याचिकाकर्ताओं ने अवमानना की याचिका दायर की। इन याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस टी. माधवी देवी ने सुनवाई की।
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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डी.एल. पांडु ने दलील देते हुए बताया कि मत्स्यकार सहकारिता संघों की कार्यकारिणी की समयावधि समाप्त होने के बाद 12 ज़िलों में चुनाव करवाए गए, लेकिन शेष 21 ज़िलों में चुनाव नहीं करवाए गए। इन ज़िलों में व्यक्तिगत प्रभारियों की नियुक्ति की गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जान-बूझकर अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना के तहत कार्रवाई करने का आग्रह किया। दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आदेश देते हुए सुनवाई 14 नवंबर तक स्थगित कर दी।
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