हाईकोर्ट ने कालेश्वरम पर किसी को क्लीन चिट नहीं दी : उत्तम कुमार रेड्डी

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हैदराबाद, सिंचाई एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम परियोजना पर हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला अनियमितताओं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को किसी प्रकार की क्लीन चिट नहीं देता है।

उत्तम कुमार रेड्डी ने हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जस्टिस पीसी घोष आयोग की स्थापना के लिए सरकार द्वारा जारी जीओ को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन न्यायिक आयोग की स्थापना को हाईकोर्ट ने गलत नहीं ठहराया और आयोग की नियुक्ति को पूरी तरह सही माना। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग की स्थापना न तो अधिकार क्षेत्र से बाहर है, न ही मनमानी, अवैध या असंवैधानिक है।

मंत्री ने कहा कि न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट में कुछ व्यक्तियों के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को निर्धारित प्रारूप में नोटिस नहीं दिया गया, जो तकनीकी खामी है। इसी आधार पर कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि केवल उन टिप्पणियों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए।

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उत्तम ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही कालेश्वरम परियोजना में हुई अनियमितताओं और त्रुटियों की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय ले चुकी है और इसके लिए सीबीआई को पत्र भी लिखा गया है। आज का हाईकोर्ट का फैसला सीबीआई जांच में कोई बाधा नहीं है और कोर्ट ने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। हाईकोर्ट के पूर्ण फैसले का अध्ययन करने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी।

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