ड्रग्स मामले में रोहित रेड्डी की जमानत याचिका पर फैसला टला

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हैदराबाद, मोइनाबाद में दर्ज ड्रग्स मामले में भारास के पूर्व विधायक पायलट रोहित रेड्डी द्वारा दायर जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय ने फैसला टाल दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधिश जस्टिस के. सुजन ने मंगलवार को रोहित रेड्डी की जमानत याचिका पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता टी. प्रद्युम्न कुमार रेड्डी ने दलील देते हुए कहा कि मामले की जाँच पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने बताया कि रोहित रेड्डी 15 मार्च से जेल में है। इस मामले में 11 आरोपियों में से केवल तीन आरोपियों को जेल भेजा गया। बाकी को नोटिस जारी की गई है। उन्होंने कहा कि ये मामले पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से दर्ज किए गए हैं। धारा 307 को छोड़कर बाकी सभी मामलों में 7 साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान दबाव में लिए गए थे। उन्होंने दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज किए गए इन मामलों को खारिज करने की माँग की।

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अधिवक्ता ने कहा कि इससे संबंधित सबूत अदालत के सामने हैं। जन अभियोजक पल्ले नागेश्वर राव ने असहमति जताते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब आरोपियों ने फार्म हाउस में पार्टियाँ आयोजित की और इन पार्टियों में ड्रग्स की आपूर्ति की है। पहले भी इसी तरह की घटनाएँ हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता न केवल नशीली दवाइयों का सेवन करता है, बल्कि इनकी आपूर्ति भी करता है। दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला 28 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया।

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