आरटीसी हड़ताल पर चेतावनी : काम पर लौटें, नहीं तो कार्रवाई

हैदराबाद, तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीजीएसआरटीसी) प्रबंधन ने कर्मचारियों से चल रही हड़ताल में भाग न लेने और सोशल मीडिया व मीडिया में फैल रही अनौपचारिक अपीलों से गुमराह न होने की सलाह दी। निगम ने स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थितियों में हड़ताल करना कानून का उल्लंघन हो सकता है।
श्रम विभाग के संयुक्त आयुक्त के समक्ष वार्ता जारी
निगम द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रबंध निदेशक वाई. नागी रेड्डी ने कहा कि निगम यात्रियों की सेवा और कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी यूनियनों के साथ बातचीत पहले से ही श्रम विभाग के समन्वय में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की समिति के जरिए जारी है।
प्रबंधन ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का हवाला देते हुए कहा कि इसकी धारा 22(1)(डी) के तहत जब किसी विवाद पर सुलह अधिकारी के समक्ष प्रक्रिया लंबित हो, उस दौरान हड़ताल करना अवैध है। फिलहाल श्रम विभाग के संयुक्त आयुक्त के समक्ष वार्ता जारी है, ऐसे में हड़ताल करना नियमों का उल्लंघन होगा।
निगम ने चेतावनी दी कि अवैध हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों के खिलाफ वेतन कटौती सहित कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिससे उनके करियर और परिवार पर असर पड़ सकता है।टीजीएसआरटीसी ने कर्मचारियों और यूनियन नेताओं से अपील की कि वे बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान करें और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बाधित न होने दें। प्रबंधन ने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेकर तुरंत सेवा में लौटने का भी आग्रह किया।
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