गौहत्या निषेध कानून का खुला उल्लंघन : विहिप

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हैदराबाद, प्रदेश विश्व हिन्दू परिषद (विहिप), गौरक्षा विभाग द्वारा गौहत्या निषेध एवं पशु संवर्धन अधिनियम, 1977 की अमलावरी में प्रदेश सरकार के विफल होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से इस विषय पर गंभीरता दिखाने की अपील की गई है।

टैंकबंड स्थित भाग्यनगर गौशाला में विहिप गौरक्षा विभाग तथा विहिप अधिवक्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए विहिप के संयुक्त सचिव ए. केशव राजू ने बताया कि राज्य में गौवंश की हत्या के खिलाफ गौहत्या निषेध व पशु संवर्धन अधिनियम, 1977 लागू है, इसके बावजूद राज्यभर में खुलेआम गौवंशों की हत्याएँ हो रही हैं। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में बकरीद पर्व आने वाला है, ऐसे में उस समय गौवंशों की हत्याएं और भी अधिक संख्या में होती हैं।

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केशव राजू ने कहा कि राज्य के गृह विभाग का जिम्मा मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के पास है, वे अपने पद का उपयोग करते हुए संबंधित कानून की रक्षार्थ पुलिस विभाग, वेटरनरी विभाग, जीएचएमसी को निर्देशित करें। अवसर पर विहिप के प्रदेश गौरक्षा संयोजक सुभाष चंदर, यादगिरी राव समेत राज्यभर से विहिप के अधिवक्तागण भी उपस्थित थे।

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