हैदराबाद पुलिस ने स्कूलों के पास तंबाकू की बिक्री पर कार्रवाई की
हैदराबाद, नगर पुलिस द्वारा शनिवार को पूरे शहर में ऑपरेशन सेफ स्कूल के तहत अभियान चलाते हुए शैक्षणिक संस्थाओं के निकट पान शॉप और सिगरेट व तम्बाकू बेचने वाले किराजा स्टोर पर छापेमारी की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सिगरेट, गुटखा व तम्बाकू की लत से बचाना है।
आज यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि नगर पुलिस आयुक्त वी.सी. सज्जनार के नेतृत्व में पूरे शहर में इस अभियान को अमल में लाया गया। इस अभियान के तहत 558 दुकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा आदि जब्त किए गए। इस अभियान में लगभग पाँच हजार पुलिसकर्मियों ने भाग लेकर सघन तलाशी अभियान चलाया।
पुलिस आयुक्त ने स्वयं इस अभियान का नेतृत्व किया और चिराग अली लेन, रेड हिल्स, मेहदीपटनम, मल्लेपल्ली प्रिया कॉकीज जंक्शन, गोशामहल जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में शैक्षणिक संस्थाओं के निकट पान शॉप और किराणा शॉप की जाँच की। इस बात का पता लगाया गया कि क्या व्यापारी नियमों का उल्लंघन करते हुए शैक्षणिक संस्थाओं के निकट सिगरेट, गुटखा व अन्य तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं।

नाबालिगों को तंबाकू बिक्री पर सख्ती बढ़ी
गोशामहल थाना परिधि के अंतर्गत एमजे ब्रिज के पास मीडिया से बात करते हुए पुलिस आयुक्त चेतावनी दी कि वह उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, जो नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद बेचते हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के अभिभावकों से प्राप्त शिकायत के बाद फील्ड स्तर पर किए गए डीके ऑपरेशन में सबूतों के साथ पाया गया कि कुछ दुकानदार नियमों की अनदेखी कर नाबालिगों को सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद बेच रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी बिक्री करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा।
खासकर शैक्षणिक संस्थाओं के निकट इस प्रकार नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि एच न्यू के तहत एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे अपराध दुबारा न हों, इसके लिए फील्ड स्तर पर लगातार नजर रखी जाएगी। उन्होंने आग्रह किया कि विद्यार्थियों में बढ़ते इस खतरे को रोकना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन और अभिभावकों को सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर जवाब देना चाहिए।

नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और चेतावनी
सुझाव दिया कि शैक्षणिक संस्थाओं के आस-पास सीसी टीवी कैमरे लगाए जाएँ और समय-समय पर कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए हालात पर नजर रखी जाए। उन्होंने अभिभावकों को सलाह दी कि वे अपने बच्चों और स्कूल के बाद उनकी हरकतों पर लगातार नजर रखें। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्था के पास गैर-कानूनी तरीके से नाबालिगों व विद्यार्थियों को कोई तम्बाकू उत्पाद बेचता है, तो तुरन्त डायल 100 करने या एच-न्यू के सेलफोन नं. 8712661601 पर रिपोर्ट की जाए। उन्होंने बताया कि सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए), 2003 की धारा 6 (बी) के तहत शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
साथ ही नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद बेचना जुवैनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 77 के तहत सजा का प्रावधान है। इस अभियान में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एन. श्रीनिवासुलू, तफ्सीर इकबाल, संयुक्त यातायात पुलिस आयुक्त डी. जोयल डेविस, पुलिस उपायुक्त श्वेता, टास्क फोर्स पुलिस उपायुक्त वैभव गायकवाड़ रघुनाथ, रक्षिता कृष्णमूर्ति, खरे किरण प्रभाकर, शिल्पावल्ली एस. श्रीनिवास, ए. रमणा रेड्डी, जी. चंद्रमोहन, वी. अरविंद बाबू, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अंदे श्रीनिवास राव अन्य पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।
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