हैदराबाद : पति की हत्या करने वाली को 10 वर्ष जेल
हैदराबाद, एल.बी. नगर स्थित तीसरे अतिरिक्त ज़िला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मैलारदेवपल्ली पुलिस थाने से संबंधित पति की हत्या के मामले में आरोपी महिला को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाने के अलावा तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में राजेन्द्रनगर जोन के पुलिस उपायुक्त एस. श्रीनिवास ने बताया कि 6 अप्रैल, 2017 को पद्मशालीपुरम, काटेधान निवासी पेशे से मजदूर पी. रवि (26) पर मिट्टी का तेल उंडेलकर उसकी पत्नी लक्ष्मी ने आग लगा दी थी। इस घटना में रवि की मौत हो गई, लेकिन उसने मृत्यु पूर्व दिए गए बयान में लक्ष्मी द्वारा उसे पेट्रोल डालकर जलाने की बात कही। उन्होंने बताया कि घटना से दो वर्ष पूर्व अनाथ रवि ने लक्ष्मी से विवाह किया था। विवाह के बाद उसे संतान नहीं हुई।
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शराब की आदत से पति-पत्नी में बढ़ा विवाद
लक्ष्मी को रोज सेंधी पीने की आदत थी और इस आदत के चलते दोनों के बीच झगड़े भी हो रहे थे। गत 6 अप्रैल को शाम के समय लक्ष्मी ने रवि से झगड़ा किया और अपना सामान बाँधकर मायके जाने की बात कही। मायके जाते हुए उसने रवि पर पेट्रोल उंडेलकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे रवि को उस्मानिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उपचार के दौरान दूसरे दिन उसकी मौत हो गई।
रवि के बयान के आधार पर पुलिस ने लक्ष्मी (36) के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत में इस मामले को लेकर पुलिस द्वारा दायर आरोप-पत्र और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता की दलीलों के आधार पर न्यायाधीश वाई. सतेन्द्रा ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए लक्ष्मी को अभियुक्त करार देते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाने के अलावा तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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