महाराष्ट्र : अकोला राजस्व अधिकारी पर वसूली का केस

अकोला, महाराष्ट्र के अकोला जिले के एक अतिरिक्त कलेक्टर के खिलाफ स्टोन क्रशर के एक मालिक से कथित तौर पर पैसे वसूलने और अन्य ऐसे व्यापारियों को निशाना बनाने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एमआईडीसी थाने में सोमवार को आरोपी प्रमोद राहुल गायकवाड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। हालांकि अधिकारी ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। गायकवाड़ के खिलाफ कार्रवाई स्टोन क्रशर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष की शिकायत पर की गई।

मासिक वसूली की मांग और धमकी, शिकायत के बाद कार्रवाई शुरू

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि अधिकारी ने उनसे 15,000 रुपये मासिक भुगतान की मांग की, साथ ही एसोसिएशन के अन्य सदस्यों में से प्रत्येक से 5,000 रुपये की मांग की। उन्होंने कहा कि अधिकारी ने कथित तौर पर धमकी दी थी कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुईं तो वह विभिन्न्न स्टोन क्रशर के खिलाफ कार्रवाई करेगा और इसके बाद शिकायतकर्ता से 15,000 रुपये ले लिए गए।

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अधिकारी ने बताया कि इससे पहले अकोला जिला खनन एवं क्रशर उद्यमी संघ ने भी गायकवाड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जबरन वसूली और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने दावा किया कि सरकार ने गायकवाड़ को अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया है और इस मामले में जांच की जा रही है। (भाषा)

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