सार्वजनिक नहीं होते व्हॉट्सऐप और ई-मेल पर भेजे गये मैसेज : कोर्ट
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्हॉट्सऐप और ई-मेल पर भेजे गए मैसेज सार्वजनिक नहीं होते हैं, चार दीवारी के भीतर रहने वाले इस प्रकार के मैसेज को लेकर एससी, एसटी प्रताड़ना निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करना अनुचित है।
अदालत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, व्हॉट्सऐप और ई-मेल पर जाति के नाम पर अपमानित करने संबंधी मैसेज को लेकर एससी, एसटी अधिनियम के तहत मामले दर्ज नहीं किए जा सकते हैं। पति-पत्नी के बीच चार दीवारी के भीतर की गई टीका-टिप्पणी को लेकर एससी, एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करना भी अनुचित है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस ई.वी. वेणुगोपाल ने सिकंदराबाद निवासी डी. निरुपमा और उसके पिता अनुपम बाबू द्वारा दायर याचिका पर इस दलील के साथ अपना फैसला सुनाते हुए पति द्वारा दर्ज किए गए एससी, एसटी अधिनियम से संबंधित मामले को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट : निजी मैसेज पर एससी-एसटी एक्ट लागू नहीं
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वासी रेड्डी विमल वर्मा ने दलील देते हुए बताया कि पहले पति से अलग होने के बाद याचिकाकर्ता ने एससी वर्ग से संबंधित शिकायतकर्ता के. क्रांति किरण से दूसरा विवाह रचाया था। विवाह के बाद दोनों के बीच मतभेद आने के कारण दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया।
तलाक लेने के 10 माह बाद शिकायतकर्ता ने व्हॉट्सऐप और ई-मेल पर भेजे गए मैसेज के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ एससी, एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया। दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने कहा कि भेजे गए मैसेज सार्वजनिक परिधि में नहीं आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हितेष वर्मा बनाम उत्तराखंड के मामले के संबंध में दिए गए फैसले का उल्लेख किया।
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न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड की जाँच-पड़ताल करने पर स्पष्ट हो रहा है कि यह घटना सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं हुई और इसके संबंध में कोई सबूत भी नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, तो घटना के संबंध में कोई गवाह भी नहीं है। दाम्पत्य संबंधी मतभेद को लेकर निजी स्तर पर यह घटना हुई। इसीलिए एससी, एसटी अधिनियम से संबंधित दर्ज मामले को जारी रखना अनुचित है।
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