आईडीपीएल की जमीनों के खिलाफ न हो सख्त कार्रवाई : कोर्ट

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय में शुक्रवार को दो न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि औद्योगिक प्रायोजन के लिए आईडीपीएल (इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मा स्यूटिकल लिमिटेड) को आवंटित भूमि के अधिग्रहण के मामले में कोई सख्त कार्रवाई न की जाए। सरकार द्वारा दायर याचिका पर 22 जून को होने वाली सुनवाई के संदर्भ में आईडीपीएल द्वारा दायर अपील याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने की घोषणा की गई।

हैदराबाद में आईडीपीएल से संबंधित 891.38 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर टीजीआईआईसी को सौंपने के लिए 27 जनवरी, 2008 को ज़िलाधीश द्वारा जारी आदेश को वापस लेने बीआईएसआर (बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एण्ड फाइनांशियल री-कंस्ट्रक्शन) ने 6 फरवरी, 2008 को आदेश जारी किए। इस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए हाल ही में एकल सदस्य खण्डपीठ ने आदेश जारी किए।

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इन आदेशों को चुनौती देते हुए आईडीपीएल की ओर से शुक्रवार को हाउस मोशन की याचिका दायर की गई। इस अपील याचिका पर उच्च न्यायालय के जस्टिस ई.वी. वेणुगोपाल और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने सुनवाई करते हुए आदेश जारी कर अपील याचिका पर सुनवाई पूर्ण की। खण्डपीठ ने कहा कि इस मामले को एकल सदस्य खण्डपीठ के पास निपटाया जाए और तब तक सरकार भूमि के संबंध में कोई सख्त कार्रवाई न करें।

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