प्लॉटों की नीलामी को लेकर याचिका दायर

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस के. लक्ष्मण ने आज केपीएचबी कॉलोनी के फेस-7 में प्लॉट नं. 26, 27 और 29 के आवंटियों द्वारा दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृति दे दी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नीलामी आवंटियों ने तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड द्वारा नीलाम किए गए लेआउट में 150 फीट सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण किया है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने के. गोवर्धन राव एवं दो अन्य द्वारा दायर याचिका पर आज सुनवाई की, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने 11 जून को आयोजित सार्वजनिक नीलामी में 10-10 लाख रुपये की अग्रिम जमा राशि का भुगतान करके भाग लिया था। याचिका में कहा गया है कि भू-खंड विवाद में नहीं थे और उन्हें अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर नीलामी में अधिक कीमत पर खरीदने में ऋचि दिखाने को कहा। उन्होंने बताया कि नीलामी की बोली की राशि का एक चौथाई 48 घंटे के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया गया।

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हालाँकि भुगतान करने की कार्रवाई करते समय नीलाम किए गए भू-खंडों से सटे 150 फीट सार्वजनिक सड़क पर 8.8 से 14 फीट तक अतिक्रमण किया गया था और यह पाया गया कि भू-खंड एक अनाधिकृत लेआउट का हिस्सा थे। अधिकारियों ने नीलामी राशि के भुगतान की माँग करते समय इस महत्वपूर्ण मामले का खुलासा नहीं किया। सरकार की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए बताया कि इस मामले में कोई गलती नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया गया और आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ताओं के दावे को सत्यापित करने के लिए क्षेत्र स्तर पर जमीन की माप ली जाएगी। इसके लिए दो सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार लिया।

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