एमएलसी नियुक्ति को लेकर याचिका दायर
हैदराबाद, राज्यपाल कोटा के तहत प्रो. एम. कोदंडराम रेड्डी व मो. अजहरुद्दीन को एमएलसी नियुक्त करने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। इन दोनों को एमएलसी नियुक्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा 26 अप्रैल को जारी सरकारी आदेश संख्या 71 को चुनौती देते हुए हैदराबाद निवासी सय्यद हैदर ने याचिका दायर की। नामांकन के तहत नियुक्त किए गए कोदंडराम और अजहरुद्दीन संविधान द्वारा निर्देशित योग्यता नहीं रखते हैं।
कला, संस्कृति, सहकारी आंदोलन, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट सेवा देने वाले मात्र लोगों को ही राज्यपाल कोटा के तहत अवसर दिया जाता है। इस मामले में राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और महत्वपूर्ण अंशों की सरकार ने समीक्षा न करते हुए एकपक्षीय, कानून के विरुद्ध इन दोनों के नामों की राज्यपाल से सिफारिश की है। सरकार के इस निर्णय को कानून के विरुद्ध घोषित करने की माँग की गई।
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यह भी बताया गया कि यह नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति के रूप में बदल गई है, इसीलिए तत्काल सरकारी आदेश संख्या 71 के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए स्थगनादेश जारी करने की माँग की गई। इसके साथ ही अंतरिम आदेश जारी करने की भी माँग की गई। इस मामले में केंद्र व राज्य सरकार समेत कोदंडराम और अजहरुद्दीन को प्रतिवादी बनाया गया।
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