मतदान केंद्रों के आस-पास लागू रहेगी निषेधाज्ञा : जिलाधीश

हैदराबाद, हैदराबाद जिलाधीश तथा रिटर्निंग ऑफिसर हरिचंदना दासरी ने आज कहा कि 7 दिसंबर को आयोजित होने वाले एपीमहेश अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव एवं 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएँ पूरी कर ली गई हैं। चुनाव के दौरान मतदान स्थलों के आस-पास निषेधाज्ञा लागू रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधीश हरिचंदना दासरी ने आज एपीमहेश अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के निदेशकों के चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में एडिशनल सीपी तफसीर इकबाल, डीसीपी शिल्पवल्ली तथा जिला राजस्व अधिकारीई. वेंकटचारी के साथ-साथ प्रत्याशियों के साथ बैठक की। चुनाव के सफल आयोजन के लिए सभी से सहयोग की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

जिला कलेक्टर ने कहा कि इस चुनाव में37,000 से अधिक मतदाता बैलेट पेपर से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद तथा तेलंगाना के अन्य तीन जिलों खम्मम, करीमनगर, वरंगल के साथ-साथ महाराष्ट्र के मुंबई, राजस्थान के जयपुर और भीलवाड़ा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, राजमंड्री तथा गुंटूर में भी चुनाव होंगे। हरिचंदना दासरी ने कहा कि हैदराबाद में नुमाइश मैदान, नामपल्ली स्थित सरोजनी नायुडू वनिता महाविद्यालय तथा कमला नेहरू पॉलिटेक्निक फार वूमेन में 68 मतदान केंद्र होंगे।

यह भी पढ़ें… तेलंगाना मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने किया एनईएचएचडीसी और सुआलकुची का दौरा

तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 10 मतदान केंद्र होंगे

तेलंगाना के तीन जिलों सहित महाराष्ट्र, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में 10 अन्य मतदान केंद्र होंगे। मतदान का समय सुबह 9 से सायं 5 बजे तक रहेगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव नियमों का पालन करना चाहिए और चुनावों को सुचारू व प्रभावी ढंग से सम्पन्न कराने में सहयोग करना चाहिए।

बैठक के दौरान जिलाधीश ने सदस्यों को चुनाव नियम, मतदान प्रक्रिया, पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश आदि के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वोटरों को प्रभावित करने, लालच देने, नकली वोट डालने, बिना इजाजत सामान लाने, दो बार वोट देने की कोशिश करने और चुनाव प्रक्रिया में रुकावट डालने जैसी कोई भी गैर-कानूनी हरकत होने पर संबंधित नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

एडिशनल सीपी तफसीर इकबाल ने अवसर पर कहा कि पोलिंग स्टेशनों के आस-पास के इलाकों में धारा 144 लागू की जाएगी। मतदाता अपने सरकारी पहचान-पत्र के साथ ही केंद्रों पर आएँ और ड्यूटी स्टाफ के साथ पूरा सहयोग करें। पोलिंग स्टेशनों में इंक पेन, पानी की बोतलें तथा सेलफोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। बैठक में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर प्रसन्ना, एपीमहेश अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चुनाव के उम्मीदवार, उनके प्रतिनिधियों एवं अन्य उपस्थित थे।

अब आपके लिए डेली हिंदी मिलाप द्वारा हर दिन ताज़ा समाचार और सूचनाओं की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल की सेवाएं प्रस्तुत हैं। हमें फॉलो करने के लिए लिए Facebook , Instagram और Twitter पर क्लिक करें।

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button