राजेन्द्रनगर पोक्सो केस: बलात्कारी को 15 वर्ष की सजा

हैदराबाद, राजेन्द्रनगर स्थित रंगारेड्डी ज़िले की पोक्सो मामलों की फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिगा के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी एम. संदीप (29) को 10 वर्ष और अपहरण के मामले में पाँच वर्ष जेल की सजा सुनाई। चंदानगर पुलिस थाने से संबंधित इस मामले में गत 8 जनवरी, 2020 को नाबालिग पीड़िता के भाई की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई।

चंदानगर पुलिस के अनुसार, मूलत मेलोर ग्राम, बाल्की तालुका, बीदर निवासी व नेताजी नगर, गुलमोहर कॉलोनी, लिंगमपल्ली निवासी एम. देवेन्दर (29) ने उसी कॉलोनी में रहने वाली एक नाबालिगा को अपने प्रेम जाल में फँसा लिया था। उसने 8 जनवरी को नाबालिगा को फोन कर तुरन्त उससे मिलने के लिए डराया-धमकाया। नाबालिगा के आने पर वह उसे लेकर कुकटपल्ली अपने एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में ले गया।

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इसके बाद उसने नाबालिगा को एक होटल में भोजन करवाया और अपनी एक रिश्तेदार के खाली पड़े कमरे में ले जाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने संदीप के खिलाफ आईपीसी की धारा 366, 376(3) और पोक्सो अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत मामले दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आज इस मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने संदीप को अभियुक्त करार देते हुए उसे बलात्कार के मामले में 10 वर्ष कारावास की सजा, 5 हजार रुपये का जुर्माना और अपहरण के मामले में 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही पीड़िता को तीन लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा देने का आदेश दिया।

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