तेलंगाना : कैंसर अधिसूचित रोग, हर नया मामला रिपोर्ट अनिवार्य
हैदराबाद, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित करते हुए तेलंगाना कैंसर रजिस्ट्री लॉन्च किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेलंगाना सरकार ने राज्य में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए और डेटा-आधारित उपचार सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना कैंसर रजिस्ट्री लॉन्च की है। रजिस्ट्री के सफल संचालन के लिए तेलंगाना सरकार ने कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है।
अब राज्य के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक केंद्रों और प्रयोगशालाओं के लिए कैंसर के हर नए मामले की रिपोर्ट सरकार को देना अनिवार्य होगा। कैंसर को अधिसूचित करने योग्य रोग बनाने का उद्देश्य राज्य में कैंसर की घटनाओं, प्रसार और मृत्यु दर का अनुमान लगाने वाली एक सुदृढ़ निगरानी प्रणाली तैयार करना, निवारक जाँच और शीघ्र पता लगाने के उपायों को बढ़ावा देना, निदान और उपचार सुविधाओं की योजना बनाने में सहायता करना, उपशामक और पुनर्वास देखभाल सेवाओं को बेहतर बनाना और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, निगरानी और अनुसंधान में सहयोग करना है।
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राज्य के लिए एक समान कैंसर रजिस्ट्री राज्य में कैंसर की घटनाओं और प्रसार का अनुमान लगाने के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करेगी। रजिस्ट्री से प्राप्त डेटा से कैंसर निदान, उपचार, उपशामक देखभाल, पुनर्वास सेवाओं और दीर्घकालिक कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही यह लक्षित नीतियों और किए गए हस्तक्षेपों का मूल्यांकन प्रभावी संसाधन प्रबंधन को भी सुनिश्चित करेगा। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता तथा प्रयोगशालाएँ अपने यहाँ आने वाले कैंसर के सभी मामलों की अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करें।
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