केबीआर पार्क मल्टीलेवल फ्लाई ओवर निर्माण पर केंद्र से मांगी गयी प्रतियाचिका

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने केबीआर पार्क के आस-पास विकास कार्यों के तहत मल्टीलेवल फ्लाई ओवर, अंडर पास के निर्माण के संबंध में प्रतियाचिका दायर करने के केंद्र सरकार को आदेश जारी किए। हैदराबाद नगर विकास के तहत केबीआर पार्क के आस-पास विकास हेतु वर्ष 2015 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए पर्यावरणवादी के. पुरुषोत्तम रेड्डी व कुछ अन्य लोगों ने वर्ष 2016 के दौरान जनहित याचिका दायर की।
इस याचिका पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने आज पुन एक बार सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि केबीआर पार्क में वन संपदा के अलावा वन पशु और अद्भुत पक्षियों की प्रजाति विचरण करती है। निर्माण कार्य के तहत तीन हजार से अधिक पेड़ों की कटाई की जा सकती है, जिससे केबीआर पार्क के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ सकता है।
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इस पर सरकार की ओर से महाधिवक्ता ए. सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मामले पर राज्य सरकार की ओर से पूर्ण विवरण के साथ प्रतियाचिका दायर की जा चुकी है। प्रतिवादी केंद्र सरकार द्वारा प्रतियाचिका दायर की जानी है। दलील को स्वीकारते हुए खण्डपीठ ने 6 सप्ताह के भीतर प्रतियाचिका दायर करने के केंद्र सरकार को आदेश देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
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