बलात्कार के प्रयास के मामले में आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास

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हैदराबाद, कुकटपल्ली स्थित पॉक्सो मामलों की फास्ट ट्रैक अदालत ने बालापुर पुलिस थाने से संबंधित नाबालिगा के साथ बलात्कार के प्रयास के मामले में आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाने के अलावा दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर 6 माह कारावास का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 342 के तहत 6 माह कारावास की सजा भी सुनाते हुए एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

बालापुर पुलिस ने बताया कि आरोपी युसूफगुड़ा निवासी व मूलत अनंतपुर के रहने वाले पेशे से मजदूर कोर्रा शिव शंकर उर्फ राजू (41) ने गत 5 जून 2017 को थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिगा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। नाबालिगा के माता-पिता काम पर गए हुए थे, इस कारण नाबालिगा घर पर अकेली थी। मौका देखकर आरोपी उसके घर में प्रवेश कर गया और अपने आपको डॉक्टर बताते हुए उसके माता-पिता के बारे में पूछताछ की और पीने के लिए पानी मांगा। नाबालिगा के पानी लाने के लिए रसोई घर में जाने पर आरोपी ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। नाबालिगा के चीखने-चिल्लाने पर आरोपी फरार हो गया।

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पुलिस ने प्राप्त शिकायत के आधार आईपीसी की धारा 376, 511 और 342 के तहत मामले दर्ज कर उसे 14 जून 2017 को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा अदालत में दायर आरोप पत्र और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को अभियुक्त करार देते हुए उसके दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाने के अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और पीडिता को तीन लाख रुपये का हर्जाने देने के आदेश दिये।

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