सरकार को मिली कालेश्वरम जाँच रिपोर्ट
हैदराबाद, न्यायमूर्ति पी.सी. घोष आयोग ने कालेश्वरम परियोजना के संबंध में अपनी जाँच रिपोर्ट गुरुवार को राज्य सरकार को प्रस्तुत की। पीसी घोष ने यह रिपोर्ट सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव राहुल बोज्जा को सौंपी। राज्य सरकार द्वारा 14 मार्च, 2024 को इस आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने 15 महीनों तक मेडिगड्डा, अन्नारम और सुंदिल्ला बैराजों की जाँच की। आयोग ने अपनी जाँच के दौरान 115 लोगों से पूछताछ की और साक्ष्य दर्ज किए।
ज्ञातव्य है कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत निर्मित मेडिगड्डा बैराज वर्ष 2023 के अंत में धंस गया था और इसके खंभे क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके अलावा अन्नारम तथा सुंदिल्ला बैराजों में जल रिसाव की समस्या उत्पन्न हो गई। दिसंबर 2023 में राज्य में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने मेडिगड्डा बैराज को हुए नुकसान और शेष बैराजों में रिसाव की समस्या पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) के साथ एक सतर्कता जांच और अध्ययन कराया।
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न्यायमूर्ति पीसी घोष आयोग ने सौंपी जांच रिपोर्ट
सतर्कता विभाग ने प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि खामियाँ गंभीर हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में इस मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान घोषणा की कि न्यायिक जांच की जाएगी और सरकार ने तुरंत आयोग गठित करने का निर्णय लिया। संयुक्त आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और वर्ष 2019 से 2022 तक भारत के पहले लोकपाल रह चुके न्यायमूर्ति पीसी घोष के नेतृत्व में मार्च 2024 में आयोग का गठन किया गया था।
आयोग से कहा गया था कि रिपोर्ट जुलाई के अंत तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। हालांकि न्यायमूर्ति घोष को अप्रैल में आयोग गठन का आदेश मिला और उन्होंने मई से अपनी गतिविधियां शुरू कर दी। मेडिगड्डा, अन्नारम और सुंदिल्ला बैराजों की जांच और अधिक लोगों से पूछताछ, सतर्कता, एनडीएसए आदि के रिपोर्टों की समीक्षा की आवश्यकता आदि कारणों के चलते सरकार ने आयोग की समय-सीमा बढ़ाई। विस्तृत जाँच के बाद न्यायमूर्ति पीसी घोष ने आज सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
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