केवीपी की याचिका पर सुनवाई 17 जून तक स्थगित

हैदराबाद, तेलंगाना सरकार ने पूर्व सांसद केवीपी रामचंदर राव को एफबीआई मामले में जारी रेडकॉर्नर नोटिस को रद्द करने की माँग वाली अमेरिकी अदालत में दायर याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने पर आपत्ति जताई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एन. तुकारामजी ने याचिका को स्वीकार कर लिया, जबकि सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि प्रतिवादी के रूप में शामिल न किए जाने के खिलाफ प्रतियाचिका दायर की जाएगी।

एफबीआई ने अमेरिकी अदालत में मामला दायर कर राज्य सरकार और स्विट्जरलैंड स्थित बॉटली ट्रेड एजी कंपनी के बीच टाइटेनियम लीज से संबंधित समझौता ज्ञापन के पीछे साजिश का आरोप लगाया था। इसके संबंध में अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन (इंटरपोल) ने गत 28 अप्रैल, 2014 को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसके बाद रामचंदर राव द्वारा इसे रद्द करने की माँग वाली याचिका पर मंगलवार को इस पर फिर से सुनवाई हुई।

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सीबीआई की ओर से अधिवक्ता टी. सुजन कुमार रेड्डी ने दलील देते हुए कहा कि रामचंदर राव ने तेलंगाना सरकार को प्रतिवादी बनाकर इम्प्लीड याचिका दायर की है। इसके जवाब में तेलंगाना गृह विभाग के अधिवक्ता ने कहा कि तेलंगाना राज्य को प्रतिवादी के रूप में शामिल करना उचित नहीं है। इसके संबंध में एक प्रतियाचिका दायर करने की घोषणा के बाद मामले की सुनवाई 17 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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