उच्च न्यायालय : दल बदलने वाले विधायकों को नोटिस जारी
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारास द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें भारास से चुनाव जीतने के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने के कारण अयोग्यता का सामना कर रहे 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने से इनकार कर दिया गया है। अदालत ने दल- बदल के आरोपों का सामना कर रहे विधायकों को नोटिस जारी कर उन्हें अपनी दलील के साथ प्रतियाचिका दायर करने का आदेश दिया।
भारास के विधायकों काले यादय्या, दानम नागेन्द्र, पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, कडियम श्रीहरी, बंड्ला कृष्णमोहन रेड्डी, टी. प्रकाश गौड़, आर.के.पुडी गांधी, तेल्लम वेंकट राव और संजय कुमार को नोटिस जारी की गई। इन सभी विधायकों को 6 मई तक अपनी दलील के साथ प्रतियाचिकाएँ दायर करने के आदेश दिए। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को इसके बाद तीन सप्ताह के भीतर प्रतियाचिका दायर करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 6 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई।
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भारास ने प्रतिवादी विधायकों पर यह शर्त लगाने के अनुरोध को अदालत ने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया कि यदि वे 6 मई के भीतर प्रतियाचिका दायर नहीं करते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जाए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने इस आदेश के साथ मामले की सुनवाई 6 जून तक स्थगित कर दी और कहा कि जुर्माने के मामले पर अगली सुनवाई के दौरान निर्णय लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता के. विवेक रेड्डी ने दलील पेश की। प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने जवाब देते हुए कहा कि वे अपना पक्ष रखेंगे।
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