उच्च न्यायालय : फार्म हाउस ड्रग्स मामले में रोहित रेड्डी की जमानत मंजूर

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मोइनाबाद पुलिस थाने में दर्ज एक मामले में भारास के पूर्व विधायक पायलट रोहित रेड्डी की जमानत मंजूर कर दी। हालाँकि इस दौरान कई शर्तें भी लगाई गई। शर्तों के अनुसार 25 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा करना होगा। इतनी ही राशि के दो और जमानत पेश करने होंगे। पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दायर करने तक रोहित रेड्डी को 8 सप्ताह तक हर बुधवार को सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच संबंधित पुलिस इंस्पेक्टर के समक्ष पेश होना होगा।

शर्त के तहत उन्हें पुलिस जाँच में सहयोग करना होगा। पुलिस द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें उपस्थित होना होगा। निचली अदालत में उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, इसलिए निचली अदालत की अनुमति के बिना उन्हें अदालत की परिधि से बाहर नहीं जाना चाहिए। शर्तानुसार उन्हें मामले से संबंधित गवाहों को प्रभावित नहीं करना चाहिए और उन्हें प्रलोभन में नहीं लाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें मामले की जाँच में हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। मामले से जुड़े लोगों को धमकी भी नहीं देनी चाहिए।

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जस्टिस के. सुजन ने जमानत याचिका पर सुनवाई की

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस के. सुजन ने आज रेड्डी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मोइनाबाद पुलिस थाने में उनके खिलाफ ड्रग्स का मामला अनुचित तरीके से दर्ज किया गया था और इसके साथ ही जमानत की माँग भी की गई। रोहित रेड्डी की ओर से अधिवक्ता डी.एस. अनिरुद्ध रेड्डी ने दलील देते हुए कहा कि मामले की जाँच-पड़ताल पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ता 15 मार्च से जेल में है।

पुलिस की ओर से जन अधिवक्ता पल्ले नागेश्वर राव ने दलील देते हुए कहा कि जमानत दिए जाने पर शर्तें लगाई जानी चाहिए। उन्होंने गंभीर आरोपों को ध्यान में रखने का आग्रह भी किया। दलीलों का जवाब देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस ने याचिकाकर्ता को चार बार हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की और केवल 0.26 ग्राम कोकीन बरामद हुई और इसका कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने पुलिस पर गोली चलाई थी। इसी संदर्भ में शर्तों के साथ जमानत मंजूर की गई।

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