हाईकोर्ट : अवमानना मामले में पेश हुए संदीप सुल्तानिया

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हैदराबाद, सरकार ने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह मिशन भगीरथ के तहत श्रीशैलम परियोजना से लेकर चेवेल्ला, विकाराबाद, परिगी, तांडूर और माहेश्वरम निर्वाचन क्षेत्रों तक पेयजल योजनाओं के निर्माण और रखरखाव के बकाया का 30 प्रतिशत भुगतान करेगी। इसके संबंध में एनसीसी लिमिटेड को बकाया 180.17 करोड़ रुपये का 30 प्रतिशत भुगतान आगामी 23 अप्रैल तक कर दिया जाएगा।

उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस टी. माधवी देवी एनसीसी लिमिटेड द्वारा दायर अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बकाया बिलों का भुगतान 2 माह के भीतर करने के पिछले आदेश का पालन नहीं किया गया। पिछले आदेश के अनुसार वित्त विभाग के प्रधान सचिव संदीप सुल्तानिया गुरुवार को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए।

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सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ए. सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि 30 प्रतिशत बिलों का भुगतान 23 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने इस बात से सहमति जताई और यदि आश्वासन का पालन नहीं किया जाता है, तो वित्त विभाग के प्रधान सचिव को आगामी 28 अप्रैल को होने वाली मामले की सुनवाई में उपस्थित होने के आदेश दिए।

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