प्रज्वल रेवन्ना को कर्मचारी से बलात्कार पर उम्रकैद की सजा
बेंगलुरु, बेंगलुरु की विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व सांसद और निलंबित जेडी(एस) नेता प्रज्वल रेवन्ना को 48 वर्षीय महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई और 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया। अदालत ने पीड़िता को 7 लाख रुपये मुआवजे का भी आदेश दिया।
रेवन्ना, जो पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के पोते, कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच डी रेवन्ना के पुत्र और केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी के भतीजे हैं, जब फैसला सुनाया गया तो वह कोर्ट रूम में भावुक हो गए। सांसद/विधायक विशेष अदालत के जज संतोश गजानन भट ने शुक्रवार को 34 वर्षीय रेवन्ना को उनके खिलाफ दर्ज चार यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामलों में से एक मामले में दोषी ठहराया था।
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यह मामला 48 वर्षीय महिला से जुड़ा है जो परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस, हासन जिले के होलेनरसिपुरा में सहायक के रूप में काम करती थी। उसके साथ कथित तौर पर 2021 में दो बार बलात्कार किया गया, एक बार हासन फार्महाउस में और एक बार बेंगलुरु स्थित निवास पर और आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया था।
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