गैस सिलेंडर में अवैध रिफिलिंग करने वाले जेल भेजे गए
हैदराबाद, गोशामहल पुलिस ने गैस सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस निकालकर उपभोक्ताओं को ठगने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
गोशामहल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बी. श्रवण कुमार ने बताया कि आरोपी घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में भरते थे। इय तरह वह कम वजन के सिलेंडर सप्लाई कर लोगों को चूना लगा रहे थे। मामले में अल्ले साई कुमार, डालमोवा विनीत कुमार, डी. प्रवीण कुमार, मकाडिया अमित कुमार और पुसा गणेश को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनमें से साई कुमार गैस डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था, जबकि अन्य आरोपी अवैध धंधे में उसकी मदद कर रहे थे।
इस संबंध में बीएनएस की धारा 318(4), 287, 288, 125 और आवश्यक वस्तु अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि चूड़ी बाज़ार में रहने वाले अशोक तिवारी नामक उपभोक्ता ने इंडेन गैस सिलेंडर के निर्धारित वजन से कम होने की शिकायत की थी। बुकिंग के बाद मिले सिलेंडर का वजन लगभग 28 किलो पाया गया, जबकि मानक वजन 30.4 किलो होता है।
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सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा और मौके से एचपी और इंडेन के खाली घरेलू व कमर्शियल सिलेंडर, 12 छोटे सिलेंडर और एक रिफिलिंग किट जब्त की। आरोपियों को विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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