एच-फास्ट जागरूकता : खुले तेल की बिक्री रोकने के लिए 15 दिनों का समय
हैदराबाद, टास्क फोर्स के उपायुक्त व एच-फास्ट के प्रभारी पुलिस उपायुक्त गायकवाड़ वैभव रघुनाथ ने तेल निर्माताओं, सप्लायर्स और कारोबारियों के साथ जागरूकता बैठक करते हुए अब से खुला तेल बेचने की अनुमति नहीं होने की जानकारी दी।


बेगम बाजार स्थित एच-फास्ट भवन में खाद्य तेल कारोबारियों के साथ बैठक को संबोधित करते हुए डीसीपी गायकव़ाड़ वैभव रघुनाथ ने सभी कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तेल केवल सीलबंद और ब्रांडेड पैकेजिंग में ही बेचा जाए। हर पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर और तेल की गुणवत्ता/प्रकार का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य होगा।
तेल के उत्पादन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के दौरान साफ-सफाई का विशेष ध्यान भी रखना होगा। किसी भी प्रकार की मिलावट, खराब या रीसाइकिल तेल का इस्तेमाल करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम और बीएनएस के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें… तेलंगाना में स्वगणना का शुभारंभ करते राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला
डीसीपी ने सभी व्यापारियों को 15 दिनों का समय देते हुए कहा कि उन्हें खुले तेल की बिक्री पूरी तरह बंद कर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के सभी मानकों को लागू करना होगा। तय समयसीमा के बाद नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। उन्होंने आम जनता से केवल ब्रांडेड और सीलबंद तेल ही खरीदने की अपील करते हुए बताया कि किसी भी प्रकार की मिलावट या खुले तेल की बिक्री की जानकारी मिलने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। इस बैठक में इंस्पेक्टर एन. रंजीत कुमार गौड़, एम. अंजय्या समेत एच-फास्ट की टीम और बड़ी संख्या में तेल कारोबारी उपस्थित थे।
अब आपके लिए डेली हिंदी मिलाप द्वारा हर दिन ताज़ा समाचार और सूचनाओं की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल की सेवाएं प्रस्तुत हैं। हमें फॉलो करने के लिए लिए Facebook , Instagram और Twitter पर क्लिक करें।





