एचसीए के पूर्व अध्यक्ष जगनमोहन राव की जमानत मंजूर

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में 45 दिन से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहने वाले हैदराबाद क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष ए. जगनमोहन राव को जमानत मंजूर कर दी। उन्हें निचली अदालत में एक लाख रुपये की निजी गारंटी और दो जमानतदार जमा करने के आदेश दिए गए। उन्हें आठ सप्ताह तक या आरोप-पत्र दायर होने तक (जो भी पहले हो) हर सोमवार सुबह 11 बजे संबंधित एसएचओ के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया।

इसके साथ ही बीएनएस की धारा 480(3) के प्रावधानों के प्रति कटिबद्ध रहने की शर्त रखी गई। इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ न करने, गवाहों को न धमकाने या प्रभावित न करने और बिना पूर्व अनुमति के देश न छोड़ने की भी शर्त रखी गई।गौरतलब है कि जगनमोहन राव को पिछले माह आईपीएल टिकट मामले में लगे आरोपों की जाँच कर रही सीआईडी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

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जगनमोहन राव ने जमानत याचिका दायर कर दावा किया था कि उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस के. सुजन ने उनकी याचिका पर सुनवाई की। दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने कहा कि जाँच अधिकारी इस मामले के संबंध में पहले ही 18 गवाहों से पूछताछ कर चुके हैं और काफी सबूत भी इकट्ठा कर चुके हैं। इसीलिए याचिकाकर्ता को अतिरिक्त कारावास की सजा देना अनावश्यक है। इस आधार पर उनकी याचिका मंजूर की गई।

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