एनओसी जमा होने पर ही जारी हो पासपोर्ट : अदालत

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट प्राधिकरण को आदेश दिया है कि राज्य के मंत्री अदलुरी लक्ष्मण कुमार के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रही अदालत द्वारा जारी की गई एनओसी के आधार पर ही पासपोर्ट जारी किया जाए। चूँकि आपराधिक मामले लम्बित हैं, इसीलिए निचली अदालत द्वारा जारी की गई एनओसी प्रस्तुत किए जाने पर ही पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता लक्ष्मण कुमार एनओसी के लिए निचली अदालत में आवेदन कर सकते हैं। ऐसा आवेदन करने के बाद निचली अदालत को शीघ्र निर्णय का आदेश दिया है।

न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस नागेश भीमपाका ने मंत्री लक्ष्मण कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिन्हें कई आपराधिक मामले लम्बित होने के आधार पर पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया गया था। इसी उच्च न्यायालय ने पहले फैसला सुनाया था कि केवल आपराधिक मामले लम्बित होने से पासपोर्ट जारी करने में कोई बाधा नहीं आती है, लेकिन फैसले में कहा गया था कि नियमों के अनुसार निचली अदालत से एनओसी प्राप्त की जानी चाहिए।

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याचिकाकर्ता द्वारा निचली अदालत से प्राप्त एनओसी पेश करने के बाद पासपोर्ट प्राधिकरण को पासपोर्ट जारी करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि इन आदेशों का अर्थ यह नहीं है कि मंत्री लक्ष्मण कुमार को विदेश यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है। यदि वह विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्हें संबंधित न्यायालय से अनुमति लेनी चाहिए, जहाँ उनके आपराधिक मामले लम्बित हैं। उन्होंने कहा कि यदि विदेश यात्रा की अनुमति देने से पहले निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।इस संबंध में फैसला सुनाते हुए याचिका पर सुनवाई समाप्त की गई।

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