शिवधर रेड्डी को सलाहकार नियुक्त करने पर रोक लगाने से इनकार

हैदराबाद, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक बी. शिवधर रेड्डी को राज्य का सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए जाने को चुनौती देने वाले मामले में स्थगनादेश जारी करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने फैसला सुनाया कि सरकार की नियुक्ति पर स्थगन नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी अधिकारियों को राज्य के सुरक्षा सलाहकार नियुक्त करना सरकार के निर्णयों का हिस्सा है। अदालत ऐसे निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध शिवधर रेड्डी को राज्य सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने को चुनौती देते हुए हैदराबाद के धनगोपाल राव द्वारा दायर याचिका में ही शिवधर रेड्डी की सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्ति को चुनौती देते हुए अंतरिम याचिका दायर की गई।
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इस याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए इस याचिका पर अंतिम सुनवाई होने तक सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश 1339 के कार्यान्वयन पर स्थगनादेश देने की माँग की, जिसमें उन्हें राज्य के सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। न्यायाधीश ने इस दलील को खारिज कर दिया। यह स्पष्ट किया कि अदालत सरकार के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके साथ ही अगली सुनवाई 26 जून तक स्थगित कर दी गई।
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