उच्च न्यायालय ने श्रीलक्ष्मी की याचिका पर फैसला टाला

हैदराबाद, उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तत्कालीन उद्योग विभाग की सचिव वाई. श्रीलक्ष्मी की उस याचिका पर फैसला टाल दिया, जिसमें आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के मामले के तहत और पेन्ना सीमेंट्स को लीज देने के मामले में सीबीआई पुलिस द्वारा दर्ज केस को रद्द करने की माँग की गई थी। जस्टिस जुकंटी अनिल कुमार ने श्रीलक्ष्मी की याचिका पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष अधिवक्ता श्रीनिवास कपाटिया ने दलीलें देते हुए कहा कि पहले भी ऐसी ही एक याचिका दायर की गई थी और उसे वापस ले लिया गया था, और उसी वजह से दोबारा याचिका दायर करने की इजाज़त नहीं है। श्रीलक्ष्मी की तरफ से दलीलें देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के. विवेक रेड्डी ने कहा कि पिछली याचिका में दलीलें पूरी होने के बाद प्रॉसिक्यूशन को परमिशन मिल गई थी, इसलिए उन्होंने याचिका वापस ले ली और फिर से याचिका दायर की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने इस मामले पर अपना फैसला 11 दिसंबर तक टाल दिया।
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