अयोग्यता याचिकाओं में प्रतिवाद का एक और मौका

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक बार फिर भारास द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर दिए गए फैसले को रद्द करने की माँग वाली याचिकाओं में प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली भारास विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं में अयोग्यता के आरोपों का सामना कर रहे विधायकों को नोटिस जारी की है। अदालत ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर प्रतियाचिका दायर करने और याचिकाकर्ताओं को अगले सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए सुनवाई 25 जून तक के लिए स्थगित कर दी।

विधायकों की अयोग्यता के आरोपों का सामना कर रहे प्रतिवादी विधायक दानम नागेन्द्र, पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, काले यादय्या, कड़ियम श्रीहरि, बंड्ला कृष्णमोहन रेड्डी, टी. प्रकाश गौड़, ए. गांधी, तेल्लम वेंकट राव, एम. संजय कुमार को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने आज पुन एक बार सुनवाई की।

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भारास विधायक जी. जगदीश रेड्डी, के.पी. विवेकानंद, के. संजय, पल्ले राजेश्वर राव, सी.एच. प्रभाकर, पौडी कौशिक रेड्डी और भाजपा विधायक दल के नेता ए. माहेश्वर रेड्डी द्वारा दायर 9 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय माँगा गया। खण्डपीठ ने आग्रह को स्वीकार कर जवाब दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

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