जीएसटी भरने पर नर्सिंग कॉलेजों को राहत

हैदराबाद-नर्सिंग कॉलोजों पर जीएसटी भरने को लेकर दवाब नहीं डालने के अंतरिम आदेश आज उच्च न्यायालय ने जारी किए। निजी शिक्षण संस्थानों से जीएसटी वसूल करने के अंतर्गत कॉलोजी नारायण राव मेडिकल विश्वविद्यालय द्वारा जारी नोटिसों को केयर कॉलेज ऑफ नर्सिग सहित 10 अन्य कॉलेजों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस पर मुख्य न्यायाधिश जस्टिस उज्जल भूयान तथा जस्टिस सी.वी. भास्कर रेड्डी की खंडपीठ ने आज सुनवाई की।
 
अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते कहा कि याचिकाकर्ता कॉलेजों से जीएसटी वसूल करने के लिए दवाब न डालें। कॉलेज द्वारा प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षा जैसी सेवाएँ देने के कारण केंद्र सरकार ने 9 प्रतिशत तथा राज्य सरकार ने 9 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने का नोटिस याचिकाकर्ताओं को दिया। प्रवेश प्रक्रिया तथा परीक्षाओं के आयोजन को सेवाओं के अंतर्गत नहीं लेने का निर्णय 2018 में ही जीएसटी काउंसिल ने लिया है। इसके विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया। मामले की अगली सुनवाई 22 नंवबर को होगी।
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