पब संचालकों को अदालत की कड़ी चेतावनी

 Strict action will be taken for violating the court order.
हैदराबाद -तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हैदराबाद में पब के संचालन के संबंध में विगत में दिये गये आदेशों को सख्ती से अमल में लाने के पुलिस को आदेश दिये और चेताया कि आदेशों का पालन न होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। विशेषकर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रात 10 बजे के बाद पबों में गीत-संगीत को अनुमति नहीं है और इसका उल्लंघन होने पर कठोर कार्रवाई करने के पुलिस को आदेश दिये गये। अदालत ने पुलिस से कहा कि आवासीय इलाकों में पबों को अनुमति देने से पहले ही यह सुनिश्चित कर लें कि पब संचालन के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देश व नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं और इसके संबंध में प्रति याचिका दायर करने के आबकारी पुलिस विभाग को आदेश दिये गये।  

जुबली हिल्स रेसीडेंट क्लीन एंड ग्रीन असोसिएशन की ओर से बी. सुभाष व अन्य पाँच याचिकाकर्ताओं ने आवासीय इलाकों में पब संचालकों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर देर रात तक गीत संगीत कार्यक्रमों का आयोजन कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने और पब में आने वाले गरहकों द्वारा स्थानीय लोगों के घरों के पास वाहन खड़ा करने के मामले पर पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न करने को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस याचिका पर आज उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कन्नेगंटी ललिता ने पुनः एक बार सुनवाई की। अदालत के आदेश पर साइबराबाद और राचकोंडा पुलिस ने प्रति याचिका दायर की और बताया कि साइबराबाद में 34 और राचकोंडा में 2 पब संचालित हैं और किसी भी पब को लाउड स्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गयी। हैदराबाद पुलिस आयुत्त की ओर से  इस मामले पर प्रति याचिका दायर करने के लिए सरकारी अधिवत्ता टी. श्रीकांत रेड्डी ने  कुछ समय देने का आग्रह किया। 

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवत्ता पी.एस.एस. कैलाशनाथ, एस नागेश रेड्डी व राजशेखर ने दलील देते हुए कहा कि हैदराबाद व सिकंदराबाद में अम्युजमेंट के नियम लागू है और उसके अनुसार गीत-संगीत के कार्यक्रम आयोजित करने के के लिए पब संचालकों को मनोरंजन संबंधी लाइसेंस लेना चाहिये। इतना ही नहीं लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए भी पुलिस की अनुमति लेने के भी दिशा-निर्देश है। जीएचएमसी की ओर से अधिवत्ता ने अपनी दलील रखते हुए बताया कि भवन के मालिकाना हक को देखते हुए ही व्यापार लाइसेंस जारी किया जाता है, इस नियम के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइसेंस का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग करना ध्वनि प्रदूषण फैलाने और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के खिलाफ है। हैदराबाद-सिकंदराबाद (एंटरटेनमेंट) नियम के तहत नगर पुलिस आयुत्त की अनुमति के बिना ही कुछ पबों में देर रात तक संगीत कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। दलील सुनने के बाद अदालत ने बार व पब के संचालन पर नगर पुलिस के अलावा आबकारी पुलिस विभाग को पूर्ण विवरण के साथ प्रति याचिका दायर करने के आदेश दिये और दशहरा अवकाश तक मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
 
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