नई दिल्ली, 2 जुलाई-(भाषा)
उच्चतम न्यायालय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के राज्यसभा के लिये निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ उनकी याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। अहमद पटेल चाहते हैं कि गुजरात उच्च न्यायालय को उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर अागे कार्यवाही से रोका जाये।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने अाज पटेल की याचिका का उल्लेख किये जाने पर कहा कि इस पर नौ जुलाई को सुनवाई की जायेगी।
अहमद पटेल ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके प्रतिद्वन्दी भाजपा के प्रत्याशी बलवंतसिंह राजपूत द्वारा उच्च न्यायालय में दायर चुनाव याचिका विचार योग्य नहीं है और इसके खारिज करने की अावश्यकता है। पटेल की ओर से उनके वकील देवदत्त कामत ने कहा कि उच्च न्यायालय राजपूत की चुनाव याचिका की सुनवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में दायर चुनाव याचिका निर्वाचन अायोग के अादेश को चुनौती नहीं दे सकता। यह याचिका विचार योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि याचिका पर अगले सोमवार को सुनवाई की जायेगी। अहमद पटेल ने पिछले साल राज्य सभा के लिये हुए चुनाव में राजपूत को हराया था। राजपूत कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे।
निर्वाचन अायोग द्वारा कांग्रेस के बागी विधायकों भोला भाई गोहिल और राघव भाई पटेल के मतों को रद्द किये जाने के बाद कांग्रेस नेता विजयी हुए थे। अहमद पटेल के निर्वाचित होने के तुरंत बाद राजपूत ने उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर दो विद्रोही विधायकों के मत निरस्त करने के पैसले को चुनौती दी। राजपूत की दलील है कि यदि ये दोनों मतों की गणना होती तो उन्होंने अहमद पटेल को पराजित कर दिया होता।
पटेल ने राजपूत की याचिका को चुनौती देते हुए इसे खारिज करने का अनुरोध किया था, वÌयोंकि भाजपा प्रत्याशी ने उन्हें कानून के मुताबिक, याचिका की सत्यापित प्रति नहीं दी है, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया था और याचिकाकर्ता ने बाद में कानून के इस प्रावधान का अनुपालन किया था। इसके बाद ही अहमद पटेल ने उच्च न्यायालय के अादेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की।
उच्चतम न्यायालय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के राज्यसभा के लिये निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ उनकी याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। अहमद पटेल चाहते हैं कि गुजरात उच्च न्यायालय को उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर अागे कार्यवाही से रोका जाये।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने अाज पटेल की याचिका का उल्लेख किये जाने पर कहा कि इस पर नौ जुलाई को सुनवाई की जायेगी।
अहमद पटेल ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके प्रतिद्वन्दी भाजपा के प्रत्याशी बलवंतसिंह राजपूत द्वारा उच्च न्यायालय में दायर चुनाव याचिका विचार योग्य नहीं है और इसके खारिज करने की अावश्यकता है। पटेल की ओर से उनके वकील देवदत्त कामत ने कहा कि उच्च न्यायालय राजपूत की चुनाव याचिका की सुनवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में दायर चुनाव याचिका निर्वाचन अायोग के अादेश को चुनौती नहीं दे सकता। यह याचिका विचार योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि याचिका पर अगले सोमवार को सुनवाई की जायेगी। अहमद पटेल ने पिछले साल राज्य सभा के लिये हुए चुनाव में राजपूत को हराया था। राजपूत कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे।
निर्वाचन अायोग द्वारा कांग्रेस के बागी विधायकों भोला भाई गोहिल और राघव भाई पटेल के मतों को रद्द किये जाने के बाद कांग्रेस नेता विजयी हुए थे। अहमद पटेल के निर्वाचित होने के तुरंत बाद राजपूत ने उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर दो विद्रोही विधायकों के मत निरस्त करने के पैसले को चुनौती दी। राजपूत की दलील है कि यदि ये दोनों मतों की गणना होती तो उन्होंने अहमद पटेल को पराजित कर दिया होता।
पटेल ने राजपूत की याचिका को चुनौती देते हुए इसे खारिज करने का अनुरोध किया था, वÌयोंकि भाजपा प्रत्याशी ने उन्हें कानून के मुताबिक, याचिका की सत्यापित प्रति नहीं दी है, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया था और याचिकाकर्ता ने बाद में कानून के इस प्रावधान का अनुपालन किया था। इसके बाद ही अहमद पटेल ने उच्च न्यायालय के अादेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की।