महाराष्ट्र में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध प्रभावी

hindi news 23 june maharastra news Full ban on plastic in Maharashtra
मुंबई, 23 जून
महाराष्ट्र सरकार का प्लास्टिक पर राज्यव्यापी प्रतिबंध अाज से प्रभावी हो गया है। प्रतिबंध के बावजूद इनका इस्तेमाल करने वाले से पहली बार पाँच हजार रूपये, दूसरी बार 10 हजार रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा और तीसरी बार 25 हजार रूपये तथा तीन माह के करावास तक की सजा दी सकती है।
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने पीटीअाई/भाषा से कहा कि प्लास्टिक प्रतिबंध तभी सफल हो सकता है जब सभी पक्षकार इस पहल का समर्थन करें। उन्होंने कहा, `हम प्लास्टिक के जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल को प्रमोट करना चाहते हैं इसलिए हमने उस प्रकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है जिसे एकत्रित नहीं किया जा सकता और जिसका पुन:च¯ाण (रीसाइकिल) नहीं किया जा सकता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिबंध प्रदूषकों पर एक प्रकार का दायित्व डालेगा, लेकिन इसी के साथ वुछ छूट भी दी गई है, ताकि बाजार में बेहतर विकल्प अाने तक रोजगार प्रभावित नहीं हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा, `हम पुलिस राज को बढ़ाना नहीं चाहते और व्यापारियों तथा छोटे कारोबारियों की चिंताअों को दूर करना चाहते हैं।' राज्य सरकार ने 23 मार्च को प्लास्टिक सामग्री जैसे एक बार इस्तेमाल में अाने वाले बैग, चम्मच, प्लेट, पीईटी और पीईटीई बोतलों तथा थर्माकोल के सामान का निर्माण, इस्तेमाल, बि¯ा, वितरण तथा भंडारण पर रोक लगा दी थी। सरकार ने मौजूद भंडार के निस्तारण के लिए तीन महीने का ववÌत दिया था। युवा सेना के प्रमुख अादित्य ठाकरे ने प्रतिबंध की सराहना की है। उन्होंने कहा कि लोगों को शुरूअात में थोड़ी मुश्किले होंगी, लेकिन ववÌत के साथ उन्हें इसकी अादत हो जाएगी।
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