नाबालिगा के हत्यारे को आजीवन कारावास

Life imprisonment for minor's killer
हैदराबाद-एकतरफा प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिगा की हत्या करने वाले युवक गोरीकंटा श्रीकांत (26) को भोनगिर स्थित पीडीजे अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी। इसके अलावा 10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया।

राचकोंडा पुलिस आयुक्त महेश मुरलीधर भागवत ने बताया कि यादगिरीपल्ली ग्राम निवासी श्रीकांत के खिलाफ मृतका की माँ ने 10 जून, 2017 को यादाद्री गुट्टा पुलिस थाने आकर शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि पिछले एक वर्ष से श्रीकांत उसकी नाबालिग पुत्री को एकतरफा प्रेम प्रसंग के चलते प्रताड़ित कर रहा था। विवाह से इनकार करने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। उसे कई बार समझाया गया और पंचायत बिठाकर चेताया भी गया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। नाबालिगा का स्वजातीय युवक से विवाह तय करने की जानकारी मिलने पर उसने घटना से 15 दिन पूर्व नाबालिगा के घर में घुसकर उसे जान से मारने की धमकी दी।
इसके बाद 10 जून को नाबालिगा के घर पर छोटे भाई के साथ रहने के दौरान श्रीकांत ने घर में जबरन प्रवेश कर नाबालिगा को चाकू की नोक पर विवाह करने के लिए डराया धमकाया। उसके विवाह करने से इनकार करने पर उसने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसने मदद के लिए अपने भाई को आवाज लगाई। उस समय उसका भाई बाथरूम में था। उसके आने तक श्रीकांत हमला कर फरार हो चुका था। घायल नाबालिगा को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसका परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर श्रीकांत को गिरफ्तार किया। अदालत में पुलिस द्वारा मामले के संबंध में दायर आरोप-पत्र व अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता की दलीलों के आधार पर अदालत ने आज श्रीकांत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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