राहुल गांधी पर अारोप तय

Rahul Gandhi on charges fixed
ठाणे, 12 जून
एक स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता की ओर से दायर मानहानि मामले में अाज अारोप तय कर दिए। कांग्रेस अध्यक्ष को अब मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। अदालत में कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी ने इस मामले में इकबाल -ए-जुर्म नहीं किया है।
गांधी सुबह 11 बजकर पाँच मिनट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भिवंडी में मजिस्ट्रेट की अदालत पहुँचे जहाँ लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। राहुल गांधी दीवानी न्यायाधीश ए. अाई. शेख के समक्ष पेश हुए। इसके बाद न्यायाधीश ने उन पर लगाए गए अारोपों और शिकायतकर्ता राजेश वुंते के बयान को पढ़ कर सुनाया। न्यायाधीश ने अारोप पढ़ा, अारोप के अनुसार अापने (गांधी) 6 मार्च, 2014 को भिवंडी में चुनाव के लिए अायोजित एक रैली में उस संगठन की छवि खराब की, जिससे शिकायतकर्ता जुड़ा हुअा है। उन्होंने कहा, `अापका भाषण, जो चैनलों में टेलीकास्ट हुअा और समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुअा, उसने याचिकाकर्ता और उसके संगठन की छवि को खराब किया है और इस तरह अापने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत अपराध किया है।' इसके बाद न्यायाधीश ने उनसे पूछा, वÌया अाप अारोप स्वीकार करते हैं। इसके जवाब में गांधी ने कहा, `मैं अपना जुर्म कबूल नहीं करता हूँ।'
इसके बाद अदालत ने कांग्रेस नेता के खिलाफ अारोप तय करने की कार्रवाई शुरू की। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख नियत की। गांधी दोपहर 12.15 बजे अदालत से चले गए।
कांग्रेस अध्यक्ष के वकील नारायण अय्यर और वुशल मोर ने कहा, `अगली सुनवाई में अदालत इस संबंध में कोई अादेश पारित कर सकती है कि याचिकाकर्ता ने जो दस्तावेज अथवा गांधी के भाषण का जो वीडियो सौंपा है, उसे साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में गांधी के अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले, अदालत ने दो मई को गांधी को अादेश दिया था कि वह अाज पेश होकर 2014 में अारएसएस कार्यकर्ता राजेश वुंते की ओर से दायर मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज कराएँ।
गांधी ने एक चुनावी सभा में अारोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे अारएसएस का हाथ है।
इसके बाद वुंते ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
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