सख्त पीडी ऐक्ट के तहत राजा सिंह गिरफ्तार

Raja Singh arrested under strict PD Act
हैदराबाद- पैगंबर मोहम्मद पर बयान देकर घिरे हैदराबाद के गोशामहल से विधायक टी. राजा सिंह को पुलिस ने पुन: गिरफ्तार कर लिया। इस बार उनकी गिरफ्तारी सख्त पीडी ऐक्ट के तहत की गयी है। इस ऐक्ट के तहत उन्हें एक साल तक जेल में रखा जा सकता है। हालाँकि अदालत से उन्हें राहत मिल सकती है।

गोशामहल के विधायक टी. राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट लगाते हुए चेर्लापल्ली जेल भेज दिया गया। आज सुबह विधायक को मंगलहाट, शाहइनायतगंज पुलिस द्वारा श्रीराम नवमी शोभा यात्रा को लेकर सीआरपीसी 41 के तहत अलग-अलग नोटिस जारी किये। जिसके कुछ देर बाद विधायक को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। राजा सिंह का गाँधी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद सायं के समय चेर्लापल्ली जेल पहुँचाया गया।

राजा सिंह को आज गिरफ्तार किए जाने के दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उल्लेखनीय है कि उन्हें पहले भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अदालत ने जमानत दे दी थी। उसके बाद से ही राजा सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। हैदराबाद पुलिस ने बताया कि टी. राजा सिंह को प्रिवेंशन डिटेंशन ऐक्ट (पीडी ऐक्ट) के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि राजा सिंह के खिलाफ वर्ष 2004 से अभी तक 101 आपराधिक मामलों दर्ज किये जा चुके है। जिसमें से 18 मामले साम्प्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुँचाने से संबंधित है। पुलिस ने बताया कि गत 22 अगस्त को राजा सिंह ने श्रीराम यूट्यूब चैनल मड्डा फारूकी के अाका का इतिहास सुनिये शीर्षक के साथ वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में पैगंबर मुहम्मद की जीवनी का आपत्तिजनक वर्णन किया गया था।

बुधवार रात को भी हजारों की भीड़ हैदराबाद की सड़कों पर उतरी थी और सिर तन से जुदा के नारे लगाते हुए टी. राजा सिंह के खिलाफ ऐक्शन की मांग की थी। हैदराबाद के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं। पुलिस ने बुधवार को लाठीचार्ज भी किया था, ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। इसके अलावा अारएएफ की तैनाती भी की गई थी। टी. राजा सिंह ने अाज सुबह ही कहा था कि सीएम के. चंद्रशेखर राव ने इस मामले को अहम का मुद्दा बना लिया है। इस बीच राजा सिंह को रिमांड पर भेजने के निचली अदालत के इनकार करने को चुनौती देते हुए राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर की गई। ज्ञातव्य है कि 14वीं अतिरिक्त चीफ मेट्रोपोटिन की अदालत में बुधवार के दिन स्पष्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार राजा सिंह को नोटिस नहीं दी गई। इसी लिए राजा सिंह को हिरासत में भेजने की अनुमति अदालत ने नहीं दी। इसे चुनौती देते हुए मंगलहाट के एसएचओ ने अपील याचिका दायर की। राजा सिंह को गिरफ्तार करने के कारणों की जानकारी रिमांड रिपोर्ट में दिए जाने पर इस पर निचली अदालत द्वारा विचार नहीं करना कानून के विरुद्ध होगा।

कहा गया है कि राजा सिंह के खिलाफ 12 मामले दर्ज है। 2006 में उनके खिलाफ रउड़ीशीट भी खोली गयी। भड़काने वाले भाषण देने वाले राजा सिंह को रिमांड पर नहीं भेजने संबंधी निचली अदालत द्वारा दिए आदेश को रद्द करने की माँग की गयी।
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