हैदराबाद, 5 जुलाई-(मनीष सिंह)
राचकोंडा की बालापुर पुलिस ने अवैध रूप से रहते हुए फर्जी दस्तावेजों के जरिये मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, अाधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, अावास प्रमाण-पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के मामले में तीन रोहिंग्या शरणार्थियों को गिरफ्तार किया। इनके तीन साथी फरार हैं।
राचकोंडा एल.बी. नगर ज़ोन के पुलिस उपायुक्त एम. वेंकटेश्वर राव ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि गिरफ्तार रोहिंग्या शरणार्थियों की पहचान बिसमिल्लाह कॉलोनी, शाहीन नगर, बालापुर मंडल निवासी मो. यूनुस (25), उसकी माँ सलीमा बेगम (48) और पिता मो. नसीम (49) के रूप में की गई। इनके तीन साथी शाहीन नगर, बिसमिल्लाह कॉलोनी निवासी मो. इस्माइल, खतीजा और मो. खालिक फरार हैं।
उन्होंने बताया कि कुछ दलालों के सहयोग से तीनों ने फर्जी दस्तावेजों के अाधार पर पहचान-पत्र अादि तैयार किए थे। तीनों के खिलाफ अाईपीसी की धारा 420, 465, 468, 471, 199, 200, 109 और इंडियन पासपोर्ट एक्ट की धारा 12(1)(बी) के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
राचकोंडा की बालापुर पुलिस ने अवैध रूप से रहते हुए फर्जी दस्तावेजों के जरिये मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, अाधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, अावास प्रमाण-पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के मामले में तीन रोहिंग्या शरणार्थियों को गिरफ्तार किया। इनके तीन साथी फरार हैं।
राचकोंडा एल.बी. नगर ज़ोन के पुलिस उपायुक्त एम. वेंकटेश्वर राव ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि गिरफ्तार रोहिंग्या शरणार्थियों की पहचान बिसमिल्लाह कॉलोनी, शाहीन नगर, बालापुर मंडल निवासी मो. यूनुस (25), उसकी माँ सलीमा बेगम (48) और पिता मो. नसीम (49) के रूप में की गई। इनके तीन साथी शाहीन नगर, बिसमिल्लाह कॉलोनी निवासी मो. इस्माइल, खतीजा और मो. खालिक फरार हैं।
उन्होंने बताया कि कुछ दलालों के सहयोग से तीनों ने फर्जी दस्तावेजों के अाधार पर पहचान-पत्र अादि तैयार किए थे। तीनों के खिलाफ अाईपीसी की धारा 420, 465, 468, 471, 199, 200, 109 और इंडियन पासपोर्ट एक्ट की धारा 12(1)(बी) के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।