विधायकों की सदस्यता बहाल

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हैदराबाद , 17 अप्रैल : केसीअार के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार को अाज हैदराबाद हाईकोर्ट में उस समय करारा झटका लगा, जब कोर्ट ने नलगोंडा के कांग्रेस विधायक कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और अालमपुर के कांग्रेसी विधायक सम्पत वुमार की सदस्यता बहाल कर दी। कोर्ट ने साथ ही सदस्यता रद्द करने वाले तेलंगाना विधानसभा के प्रस्ताव तथा गैजेट नोटिफिकेशन भी रद्द कर दिया।
देश के राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैलाने वाले इस मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने इस विषय का स्पष्ट उल्लेख किया कि 12 मार्च की घटना विधानसभा के भीतर की नहीं, बल्कि बाहर की है। यहीr कारण है कि हमने स्पष्ट फैसला दिया है, ताकि यह देश को दिशा निर्देशित करने वाला बने।
170 पृष्ठीय फैसले में न्यायाधीश ने यह भी अादेश दिया कि अाज से वेंकट रेड्डी और सम्पत वुमार विधायक पद पर बने रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि दोनों विधायकों की सदस्यता स्पीकर द्वारा खत्म करने के बाद  इन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव करवाने का अादेश देने का अाग्रह करते हुए राज्य सरकार ने चुनाव अायोग को पत्र लिखा था। इसलिए न्यायालय ने चुनाव अायोग को भी मामले में अागे बढ़ने से रोक दिया। न्यायालय ने साथ ही कहा कि क्योंकि यह मामला संविधान से जुड़ा है, इसलिए उसे हस्तक्षेप करना पड़ा। वेंकट और सम्पत पहले की भाँति पूर्ण स्वतंत्रता के साथ विधानसभा में जा सकते हैं।
न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि विधानपरिषद् के चेयरमैन स्वामी गौड़ पर हुए हमले से संबंधित मामले में की जाने वाली अापराधिक कार्रवाई में यह फैसला अवरोध नहीं बनेगा।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कई मोड़ लेने वाले इस मामले में प्रमाण के रूप में अावश्यक वीडियो पुटेज को पेश करने का अादेश तत्कालीन महाधिवत्ता प्रकाश रेड्डी ने मान लिया था, लेकिन वुछ ही दिनों बाद प्रकाश रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया। अंततः बिना वीडियो पुटेज के ही हाईकोर्ट में सुनवाई की गयी।

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